Aviksit Plot Par Loan Kese Mil Sakta Hai

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मेरा प्लाट अविकसित है क्या मुझे होम लोन मिलेगा ?

यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह आता है की आखिर कोन सा भूखंड अविकसित कहलाता है और कोन सा विकसित ?

हमारे देश में किसी भी राज्य का भूमि से संबंधित सभी रिकार्ड उस राज्य के जिलो की तहसील अथवा भू अभिलेख कार्यालय,से प्राप्त होता है जहाँ पर सभी तरह की भूमि चाहे कृषि के लिए हो या गेर कृषि के लिए हो ,सिंचित हो या पड़त की भूमि का रिकार्ड होता है

और जब किसी भी क्षेत्र की भूमि को परिवर्तित कर उसे आवासीय अथवा व्यावसायिक उपयोग किया जाता है तो उसका रिकार्ड जिले के अनुसार नगर निगम,नगर पालिका,अथवा ग्राम पंचायत में सुरक्षित रखा जाता है दुसरे शब्दों में इस प्रकार की समस्त भूमि का लेखा जोखा इन विभागों के द्वारा मेन्टेन किया जाता है l

विकसित (Devlope) क्षेत्र

विकसित (Devlope) क्षेत्र वह होता है जहाँ पर की शासन द्वारा सभी मुलभुत सुविधाए दी जाती है जिनमे रोड ,बिजली, पानी की पाइप लाईन ,ड्रेनेज सिस्टम आदि  शामिल होती है और इनका रिकार्ड पूरी तरह व्यवस्थित होता है और साथ ही सम्पूर्ण एरिया को क्रमांक अनुसार नामांकित कर दिया जाता है , जहाँ पर किसी भी भूखंड को उसके क्रमांक अनुसार ट्रेस किया जा सकता है इस एरिया के समस्त रख रखाव की जिम्मेदारी उस शहर के नगर पालिक निगम कार्यालय की होती है साथ ही प्रत्येक भूखंड अथवा भवन स्वामी को विकास कर ,पंजीयन शुल्क, व् अन्य सभी शासकीय शुल्क नियमित रूप से अदा करने होते है तथा निर्माण हेतु नगर निगम की अनुमति मय नक्षा प्रारूप के साथ लेनी भी होती है इस प्रकार की समस्त रहवासी एरिया विकसित कहलाता है और इसके साथ ही इस सम्पूर्ण कॉलोनी का नक्षा शहर के टाउन एन कंट्री विभाग द्वारा पास होता है जिसमे कोई भी अनियमिता की गुंजाइश बहुत कम होती है l

अविकसित क्षेत्र

इसके विपरीत शहर के कुछ ऐसा एरिया जिसमे मुलभुत सुविधाए भी सुलभ नहीं हो पाती है साथ ही ऐसी खुली भूमि जिसका रिकार्ड नगर निगम में अपडेट नहीं हो पाता है और जो पूरी तरह कृषि अथवा पडत के रूप में होती है इस भूमि को हम अविकसित भूमि कहते है और यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत हो सकती है और हर जिले में इस तरह की भूमि बहुतायत मात्रा में होती है

और जब यह भूमि किसी बिल्डर्स अथवा रियल स्टेट फर्म के खरीदी जाती है तो उसे पूर्ण रूप से विकसित कर के उस पर आवासीय कालोनी निर्माण कर भूखंड अथवा भवन विक्रय कर दिए जाते है इस प्रकिया में जिले के समस्त जरुरी विभागो से अनुमति भी लेकर उसे विकसित (devlap) किया जाता है l

लेकिन कई बार यह होता है की भूमि स्वामी के द्वारा बिना कोई प्रकिया के भूमि को विभिन्न भूखंडो में विभाजित कर विक्रय कर दिया जाता है तथा इनसे संबंधित कोई भी रिकार्ड नगर निगम अथवा विकास प्राधिकरण में मेन्टेन नहीं किया जाता है और ज्यादातर कम मूल्य के कारण अधिकतर व्यक्ति इसे खरीद लेते है और बिना शासन की अनुमति के भवन निर्माण भी कर लिया जाता है ज्यादतर छोटे किस्म के बिल्डर्स ,ठेकेदार इस प्रकार के भवन निर्माण कर विक्रय कर देते है l

अब जब तक बात नगद की हो तब तक सब चलता है लेकिन जहाँ बात बैंक से ऋण लेने की आती है तो इस प्रकार की समस्त प्रोपर्टी पर होम लोन निषेध है l सबसे बड़ी बात यह की इस तरह खुली भूमि शहर के बीचोबीच भी होती है जहाँ पूरा आबादी क्षेत्र होता है कई बार यह भी होता है की दो आपस में जुड़े हुए भूखंड में से एक विकसित में आता हो और दूसरा अविकसित में इसका मुख्य कारण केवल ओर केवल शासकीय विकास प्रकिया का सुस्तपन होता है l

अब दुविधा यह की इस प्रकार के भूखंड पर होम लोन केसे प्राप्त हो यहाँ पर निचे में कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनके आधार पर आप बैंक से अथवा NBFC से होम लोन प्राप्त कर सकते है

सर्वप्रथम यदि आप की रजिस्ट्री में भूमि का प्रकार कृषि भूमि लिखा हुआ आ रहा हो अथवा भूमि का क्रमांक सर्वे क्रमांक, खाता क्रमांक के रूप में अंकित हो और भूमि आबादी क्षेत्र से बाहर खुले क्षेत्र अथवा खेत में हो तो आप को उसे कृषि भिन्न आक्षय में परिवर्तित (Diversion ) करवाना पड़ेगा अब यह diversion आवासीय उपयोग के लिए भी हो सकता है और व्यवसायिक के लिए भी यह आप पर निर्भर करता है l

इसके पश्चात आप को उस परिवर्तित भूखंड पर योजना अनुसार नक्षा बना कर (आवासीय मामले में ) ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवाना होगा तथा व्यवसायिक मामले में आप उपरोक्त नक़्शे को जिला पंचायत , तहसील अथवा टाउन एंड कंट्री प्लानिग ऑफिस से भी स्वीक्रत करवा सकते है यह आपकी प्लानिग पर निर्भर करेगा l

इसके पश्चात आप किसी बैंक अथवा NBFC में लोन हेतु आवेदन कर सकते है

यदि आप का भूखंड शहर में ही आबादी क्षेत्र में हो और आप की रजिस्ट्री में भूखंड का प्रकार खुली भूमि लिखा हुआ आ रहा हो अथवा भूमि का क्रमांक सर्वे क्रमांक, खाता क्रमांक के रूप में अंकित हो l

तो आप उपरोक्त भूखंड का विकास शुल्क भर कर इसे विकसित की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते है और इसका पंजीयन नगर निगम में करवा सकते है l अभी वर्तमान में भवन निर्माण अनुमति की प्रकिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दी गयी है इसके अंतर्गत जो भी कालोनिया सूचि में सम्मिलित है और सिस्टम पर अपडेट है वहां पर अनुमति मिल जाती है और जो सम्मिलित नहीं है वहां पर अनुमति नहीं मिल पाती है l लेकिन विकसित की सूचि में सम्मिलित होने के बाद आपके पास लोन के विकल्प खुल जाते है l

यदि आप भी इसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो लोन कार्नर की सहायता ले सकते है निचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने दस्तावेज हमारे कंपनी की मेल आई डी पर सेंड करे निश्चित रूपसे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आप होम लोन ले पायेंगे l

एक महत्वपूर्ण बात आपके पास उपरोक्त प्रॉपर्टी का 30 वर्षो  का रिकार्ड अवश्य होना चाहए जो की आप पिछले 30 वर्षो की खाता-खसरा नकल से प्राप्त कर सकते है l

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